हरिद्वार द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने ऑनर किलिंग के मामले में महिला सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, आरोपियों पर 37,37 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है, कोर्ट द्वारा मामले में दोषी चौथे आरोपी को साक्षी छुपाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 7 वर्ष की कठोर करवा की सजा सुनाई है,

अधिवक्ता राजकुमार के अनुसार 22 अक्टूबर 2017 की रात थाना बुग्गावाला क्षेत्र में शिवानी की हत्या कर शव को जलने के आरोप उसके भाई सौरभ, मां मिथलेश देवी, पड़ोसी सुनील ,सिरमौर सिंह निवासी ग्राम बुग्गावाला व मामा अशोक पर लगे थे।

गांव के ही अजय सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, उसका शिवानी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था ,दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन वह गरीब था इसलिए शिवानी के घरवाले उसकी शादी अन्य जगह करना चाहते थे, एक दिन वह मुझे मारने की योजना बना रहे थे, जिसको शिवानी ने सुन लिया था,उसके बाद सभी आरोपियों ने गला घोटकर शिवानी की हत्या कर दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था, कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा महिला सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और एक आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई है।

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