हरिद्वार कोर्ट ने छेड़खानी के दोषी टीचर को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 12 सितंबर 2019 को कक्षा 12वीं की छात्रा ने अपनी माता के सामने आरोपी टीचर की हरकतों को बताया था, छात्रा ने बताया था कि टीचर स्कूल में किसी ना किसी बहाने से उसे बुलाकर उससे छेड़छाड़ करता है छात्रा की मां ने आरोपी टीचर के खिलाफ अश्लील हरकत करने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रतिभा तिवारी ने टीचर को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है
