हरिद्वार में दादी की गैर इरादतन हत्या के मामले में पोते को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दादी की गैर इरादतन हत्या मामले की सुनवाई करते हुए पोते को दोषी पाया। जिसके बाद 10 साल की कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सुकरम पाल सिंह ने बताया कि 22 मई 2018 को सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद निवासी संजय सिंह उसके छोटे भाई धर्म सिंह बड़े भाई राजवीर सिंह उसकी पत्नी नरेश हो पुत्र अमित अमन उर्फ नाथीराम और एक नाबालिक में गाली गलौज और मारपीट हुई थी। बीच-बचाव करने आई संजय की मां परमी देवी को आरोपी अमन उर्फ नाथीराम और एक नाबालिक ने लात घुसा से मार कर नीचे गिरा दिया था। जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने दादी की गैर इरादतन हत्या करने के दोष में नाबालिक पोते को 10 साल कारावास और ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई है।